Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक पार्टी पदाधिकारी के खिलाफ शहर-निकाले (externment) का आदेश रद्द कर दिया। इस पदाधिकारी ने नागरिकता कानून में संशोधन जैसे मुद्दों पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। कोर्ट ने कहा कि सरकार के किसी फैसले का विरोध करना किसी व्यक्ति को उसके इलाके से बाहर निकालने का आधार नहीं हो सकता।
The Social Democratic Party of India (SDPI) के जनरल सेक्रेटरी सईद अहमद चौधरी के ख़िलाफ़ एक साल के लिए शहर से बाहर भेजने का आदेश क्यों जारी किया गया? जस्टिस माधव जामदार ने सरकारी वकील से यह सवाल पूछा और कहा कि यह आदेश पांच FIR पर आधारित था, जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने से जुड़ी थीं।
सरकारी वकील ने उनके द्वारा लगाए गए नारों का ज़िक्र किया। इसके बाद जज ने चौधरी के खिलाफ पेश की गई FIR और सबूतों का ज़िक्र करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने “बस ‘बीजेपी सरकार मुर्दाबाद’… ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए… क्या नागरिक ऐसे नारे नहीं लगा सकते? नारों के लिए शहर-निकाले का आदेश क्यों?”
जस्टिस जामदार ने कहा, “यह क्या है? क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है… क्या वे विरोध प्रदर्शन या आंदोलन नहीं कर सकते – यह सब क्या है?”
अपनी आदेश में सिंगल-जज बेंच ने कहा, “याचिकाकर्ता ने अपनी हैसियत से भारत सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ मार्च और धरने आयोजित किए। यह महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को शहर-निकाले का आदेश देने का आधार नहीं हो सकता। की गई कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण (mala fide) है।”
49 वर्षीय चौधरी ने नागरिकता कानून में संशोधन और ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे समेत केंद्र सरकार के कई फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे।
हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के अनुसार, नागरिकों को न केवल अपनी राय व्यक्त करने की आज़ादी है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है। भारत सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है।”
जज ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर आवाज़ उठाना नागरिक का अधिकार है। “अब इतने सारे पेपर लीक हुए हैं। अगर लोग विरोध करते हैं, तो क्या आप उन पर केस दर्ज करेंगे?” जस्टिस जामदार ने कहा, “विरोध करना नागरिकों का अधिकार है,” और पूछा, “नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते?” कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, न कि “मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नौकर”।
मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ज़ोन 6) और कोंकण डिवीज़न के डिवीज़नल कमिश्नर ने ही क्रमशः 3 दिसंबर, 2025 और 27 मार्च, 2026 को उस व्यक्ति को एक साल के लिए शहर से बाहर भेजने का आदेश दिया था।



