बिहार

बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, “SIR” और आपत्तियों के बाद 47 लाख नाम हटाए गए; पूरी जानकारी और आगे क्या होगा

चुनाव आयोग ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी। तीन महीने पहले शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) से पहले वोटर लिस्ट में शामिल 47 लाख नाम अब हटा दिए गए हैं।

एक अधिकारी ने बताया, “SIR के बाद, 30 सितंबर 2025 की तारीख वाली फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। कोई भी वोटर voters.eci.gov.in लिंक पर जाकर अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकता है।”

EC की वेबसाइट पर दो मुख्य ऑप्शन दिए गए हैं – वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च करना या विधानसभा क्षेत्र-वार वोटर लिस्ट डाउनलोड करना। SIR के तहत, 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिस पर 1 सितंबर तक ‘दावा और आपत्ति’ की जा सकती थी, इसके बाद जांच की गई।

बिहार वोटर लिस्ट 2025 की फाइनल आंकड़े:

फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। SIR में डेटा इस तरह काम किया:

+ 24 जून, 2025 को, SIR शुरू होने से पहले, लिस्ट में 7.89 करोड़ मतदाता थे।

+ मौत, पता बदलने और डुप्लीकेट एंट्री जैसे कारणों से SIR में 65 लाख नाम हटा दिए गए।

+ 1 अगस्त को ड्राफ्ट SIR लिस्ट में 7.24 करोड़ नाम थे।

+ जांच में अयोग्य पाए जाने पर 3.66 लाख और नाम हटा दिए गए।

+ आपत्तियों और जांच प्रक्रिया के दौरान योग्य पाए जाने पर 21.53 लाख नाम जोड़े या फिर से शामिल किए गए।

फाइनल लिस्ट में, हटाए गए नामों (65 लाख + 3.66 लाख = 68.66 लाख) और जोड़े गए नामों (21.53 लाख) को मिलाकर, 30 सितंबर, 2025 तक मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। SIR में कुल हटाए गए नाम: 1 अगस्त के ड्राफ्ट में 65 लाख नाम हटाए गए थे, और बाद में और नाम हटाने और जोड़ने के बाद, कुल हटाए गए नामों की संख्या 47 लाख से थोड़ी अधिक है।

जो लोग वोटर लिस्ट से बाहर रह गए, उनके लिए आगे क्या?

चुनाव आयोग ने कहा कि जो लोग योग्य हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना चाहते हैं, वे अगले चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक आवेदन दे सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया अक्टूबर के मध्य में शुरू होने की संभावना है और पहले चरण का मतदान महीने के अंत या नवंबर की शुरुआत में हो सकता है।

इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति फाइनल वोटर लिस्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह 1950 के पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के सामने पहली अपील और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने दूसरी अपील कर सकता है।

Also Read: वोटिंग क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? भारत में वोट कैसे करें; कौन वोट कर सकता है, कैसे रजिस्टर करें, चुनाव वाले दिन वोटिंग की प्रक्रिया, कानूनी और व्यावहारिक टिप्स।

CMI Times Web Desk

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